एक जमाने में पोस्टल ऑर्डर पर मुद्रित होता था कि इसकी वैधता जारी किए जाने की तिथि से छह माह तक है। आजकल ऐसा कोई निर्देश पोस्टल ऑर्डर पर मुद्रित नहीं होता। डाक विभाग का इंटरनेट पर उपलब्ध मैन्युअल अपने मूल रूप में है और उसमें भी यही दर्ज़ है कि पोस्टल ऑर्डर की वैधता मात्र छह माह तक है तथा अतिरिक्त कमीशन देने पर इसे जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
वास्तविकता यह है कि डाक विभाग द्वारा दिनांक: 25-09-1995 को जारी डी.ओ.नं. 15-6/88-पी ओ द्वारा भारतीय पोस्टल ऑर्डर की वैधता जारी किए जाने की तिथि से दो वर्ष तक की जा चुकी है। दो वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त कमीशन के डाक टिकट पोस्टल ऑर्डर के पीछे लगाए जाने पर यह तीसरे वर्ष के लिए भी वैध हो जाता है।
No comments:
Post a Comment